Pakistan को प्रधानमंत्री से पहले मिल सकता है नया राष्ट्रपति, जानें क्या है ये नया मामला

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पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी अगले प्रधान मंत्री को शपथ नहीं दिला सकते क्योंकि उनके प्रतिस्थापन को अगली संघीय सरकार की स्थापना से पहले चुना जाएगा। न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली सदस्यों को सदन के पहले सत्र को बुलाने की समय सीमा से तीन दिन पहले 26 फरवरी को शपथ दिलाई जा सकती है, इसी तरह की प्रक्रिया अगले दिन होगी। यदि दोनों सदनों के लिए चुने गए सदस्य राष्ट्रीय विधायिका में शपथ लेते हैं, तो वे प्रांतीय संसद के सदस्य नहीं रहेंगे।

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सूत्रों के अनुसार, सीनेट के 53 सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अंततः देश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव 8 मार्च तक हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपलब्ध समय की मात्रा पर एक सीमा होगी। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यदि राष्ट्रपति एक सप्ताह पहले चुना जाता है, तो मौजूदा प्रधान मंत्री अल्वी के बजाय एक नया राष्ट्रपति आने वाले प्रधान मंत्री को शपथ दिलाएगा। सूत्रों ने कहा कि सीनेट सदस्यों के लिए मतदान राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के पद की शपथ लेने के बाद संभव होगा।

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सूत्रों ने पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल बताते हुए अखबार को बताया कि विधानसभाओं के सदस्यों को अपने खर्च का ब्योरा 18 फरवरी तक जमा करना होगा और निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना 22 फरवरी तक कर दी जाएगी। नेशनल असेंबली के मामले में सत्र 26 फरवरी को आयोजित किया जा सकता है, जबकि प्रांतीय विधानसभाओं को उसी दिन या अगले दिन बुलाया जा सकता है। शपथ दिलाने के बाद वे अपने-अपने सदन के नियमित सदस्य बन जाएंगे। सीनेट चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसमें चार दिन लगेंगे। 



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