Uzbekistan में दूषित कफ सिरप पीने से हुई 68 बच्चों की मौत, भारतीय नागरिक को हुई 20 साल की जेल

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उत्तर प्रदेश स्थित दवा कंपनी द्वारा निर्मित दूषित कफ सिरप का सेवन करने से कथित तौर पर 68 बच्चों की मौत के मामले में उज्बेकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को एक भारतीय नागरिक को 20 साल जेल की सजा सुनाई। उज्बेकिस्तान की अदालत ने भारतीय नागरिक सहित 23 लोगों को दो से 20 साल की अवधि के लिए जेल में डाल दिया। उज्बेकिस्तान में भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित दवाओं का वितरण करने वाली कंपनी क्यूरमैक्स मेडिकल के कार्यकारी निदेशक सिंह राघवेंद्र प्रतार को 20 साल की सबसे लंबी जेल की सजा मिली।

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रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवादियों को कर चोरी, घटिया या नकली दवाओं की बिक्री, पद का दुरुपयोग, लापरवाही, जालसाजी और रिश्वतखोरी का दोषी पाया गया। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि दूषित सिरप के सेवन से मरने वाले 68 बच्चों में से प्रत्येक के परिवार को 80,000 अमेरिकी डॉलर (1 बिलियन उज़्बेक राशि) का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विकलांगता से पीड़ित चार अन्य बच्चों को भी निर्दिष्ट मुआवजा मिलेगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सात दोषियों से मुआवजा वसूला जाएगा। कोल्ड सिरप पीने से कुल 86 बच्चे जहर से पीड़ित हो गए, जिनमें से 68 की मौत हो गई। 



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