Yes Milord! नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका खारिज, हेट स्पीच मामले में आजम खान हुए बरी, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

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सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। जहां नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देता दिखा। वहीं  पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिल गई है। हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हो गए। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 22 मई से 26 मई 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

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संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका SC ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत की प्रथम नागरिक और संस्था के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं, हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तीन साल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। न्यायाधीश ने गांधी के वकील से कहा कि मैं आंशिक रूप से आपके आवेदन की अनुमति दे रहा हूं। 10 साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए। बता दें कि राहुल गांधी ने एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगी थी। गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में एक आरोपी हैं जिसमें भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। शुक्रवार की सुबह अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद 
मथुरा की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले की पोषणीयता पर अगली सुनवाई ग्रीष्मा अवकाश के बाद 12 जुलाई को तय की है। कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर दायर मुकदमे की पोषणीयता पर दलीलें पेश करते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने बृहस्पतिवार को सिविल जज की अदालत से कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसे लेकर 1968 में ही समझौते हो गया था। 
हेट स्पीच मामले में आजम खान हुए बरी
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बुधवार को 2019 के अभद्र भाषा मामले में बरी कर दिया गया। उन्हें इसी मामले में पिछले साल अक्टूबर में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का दोषी ठहराया गया था। उन्हें रामपुर अदालत द्वारा तीन साल की जेल और यूपी विधानसभा से परिणामी अयोग्यता की सजा सुनाई गई थी। मामला रामपुर के मिलक थाने में दर्ज किया गया है।
सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत
ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें यह राहत तब मिली है जब एक दिन पहले वह चक्कर आने से तिहाड़ जेल के शौचालय में गिर पड़े थे और उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद थे। 



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