Prajatantra: क्या है Women’s Reservation Bill का इतिहास, Congress क्यों बता रही इसे अपना?

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2024 का चुनाव दहलीज पर है। हालांकि, उससे पहले पांच अहम राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महिला आरक्षण को लेकर बड़ा दाव खेला गया है। सरकार द्वारा बुलाए गए पांच दिवसीय विशेष संसद सत्र के बीच महिला आरक्षण का ऐलान किया गया है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। हालांकि, मंगलवार बिल के बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने कहा, “यह हमारा है, अपना है।” 
 

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उतार-चढ़ाव भरा विधायी इतिहास 

महिला आरक्षण विधेयक का उतार-चढ़ाव भरा विधायी इतिहास 27 साल पहले शुरू हुआ जब एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे सितंबर 1996 में संसद में पेश किया। तब से लगभग हर सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है – यूपीए सरकार 2010 में इसे राज्यसभा में पारित कराने में भी कामयाब रही – लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और आम सहमति की कमी के कारण यह कदम अब तक सफल नहीं हो सका। 12 सितंबर, 1996 को तत्कालीन देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने पहली बार संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए 81वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिलने के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। मुखर्जी समिति ने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि, लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो गया।
दो साल बाद, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 1998 में 12वीं लोकसभा में डब्ल्यूआरबी विधेयक को आगे बढ़ाया। हालांकि, इस बार भी विधेयक को समर्थन नहीं मिला और यह फिर से निरस्त हो गया। बाद में इसे 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत फिर से पेश किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 13 जुलाई 1998 को पहली बार लोकसभा में अराजक दृश्य देखने को मिला। जैसे ही तत्कालीन कानून मंत्री एम थंबी दुरई ने विधेयक पेश करने की कोशिश की, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हंगामे के बीच, एक राजद सांसद – सुरेंद्र प्रसाद यादव – ने अध्यक्ष जी एम सी बालयोगी से विधेयक की प्रतियां छीन लीं और उन्हें फाड़ दिया। 
उस साल दिसंबर में भी ऐसे ही दृश्य सामने आए थे। 11 दिसंबर 1998 को, लोकसभा में उस समय अनियंत्रित दृश्य देखने को मिला जब बनर्जी ने एसपी सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश की। सपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और मुस्लिम लीग के सदस्यों के विरोध के बावजूद अंततः विधेयक 23 दिसंबर 1998 को पेश किया गया। इसे लेकर एनडीए के सहयोगियों में भी मतभेद थे। बिल का विरोध करने वाले नीतीश तब रेल मंत्री थे। हालाँकि, अप्रैल 1999 में वाजपेयी सरकार के जाने के बाद सदन भंग हो जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया।

वाजपेयी सरकार की कोशिश

वाजपेयी द्वारा दोबारा एनडीए सरकार बनाने के बाद 23 दिसंबर 1999 को तत्कालीन कानून मंत्री राम जेठमलानी ने यह विधेयक पेश किया था। इसका एक बार फिर सपा, बसपा और राजद के सदस्यों ने विरोध किया। वाजपेयी सरकार ने उसके बाद तीन बार – 2000, 2002 और 2003 में विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उस समय मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के बावजूद वह सफल नहीं हो सकी। जुलाई 2003 में, तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर जोशी ने आम सहमति बनाने की कोशिश के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई लेकिन असफल रहे। बाद में विधेयक समाप्त हो गया।

यूपीए ने विधेयक को आगे बढ़ाया

मई 2004 में सत्ता संभालने वाली प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में घोषणा की गई कि यूपीए “विधानसभाओं और लोक सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए कानून लाने का बीड़ा उठाएगी।” तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में संसद में अपने पहले संयुक्त संबोधन में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि यूपीए के कुछ प्रमुख घटक जैसे राजद – राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव उस समय रेल मंत्री थे – इसके पक्ष में नहीं थे। 2008 में, यूपीए सरकार ने अंततः 6 मई, 2008 को विधेयक पेश किया – और पहले की ही तरह नाटकीय दृश्य फिर सामने आए। 
14 वर्षों तक लंबित रहने के बाद, विधेयक को 2010 में सफलता मिली। राजद अब यूपीए सरकार 2.0 का हिस्सा नहीं था। उसने सपा के साथ मिलकर यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया। एक आश्चर्यजनक कदम में, नीतीश कुमार ने यू-टर्न लिया और विधेयक का समर्थन किया, जिससे उनके वरिष्ठ पार्टी सहयोगी शरद यादव को शर्मिंदा होना पड़ा। दो दिनों की उत्साहपूर्ण चर्चा के बाद, 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा ने विधेयक को दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया – भाजपा और वामपंथी, जो विपक्ष में थे, ने इसका समर्थन किया। हालाँकि, यूपीए सरकार ने भाजपा और वाम दलों के समर्थन के बावजूद विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। 2011 में, अध्यक्ष मीरा कुमार ने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन व्यर्थ रहा। यही कारण है कि कांग्रेस इसे अपना बता रही है। 

लोकसभा में पेश

सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया। विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच ‘संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया। इस विधेयक को पूरक सूची के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था।  नये संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है। मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा।
 

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वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो ऐसा लगता है कि इस बार मोदी सरकार को इसमें सफलता मिल जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि महिला को अधिकार देने का, उनकी शक्ति को आकार देने का काम करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है। इस बिल के पास हो जाने के बाद इतना तो तय है कि देश की राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि, इससे राजनीतिक सफलता किसको कितनी मिलेगी, यह तो वक्त बताएगा। यही तो प्रजातंत्र है। 



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