Excise policy scam: दिल्ली HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी

स्टोरी शेयर करें


दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसौदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। सिसौदिया के अलावा, उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले से उत्पन्न प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।

इसे भी पढ़ें: आपके पास विज्ञापन के लिए पैसा है, परियोजनाओं के लिए क्यों नही? दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री सिसौदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। हाई कोर्ट 30 मई को ही उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।



स्टोरी शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Advertisements