Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया ने बैंक से पैसे निकालने की कोर्ट से मांगी थी अनुमति, ईडी को नोटिस जारी

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी। इस अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। सिसौदिया ने रकम निकालने की इजाजत मांगी है क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है।
 

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वकील ने क्या कहा

सिसोदिया की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस बीच, अदालत ने सीबीआई को शेष आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत को सूचित किया गया कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेज़ पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अगस्त है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपी अर्जुन पांडे की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि 44 करोड़ रुपये के लेनदेन में उसकी अहम भूमिका है। वह साउथ लॉबी को लेकर चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं।
 

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साउथ लॉबी के कुछ और लोग बेनकाब होंगे!

दिल्ली की अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आपसे कहा कि आरोपपत्र दाखिल करने से पहले सारे सबूत आपके पास हों, लेकिन आपने इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई ने कहा कि उन्हें एक समाचार चैनल से परामर्श के रूप में 60 लाख रुपये मिले। उनके वकील ने कहा कि आरोपी एक मीडिया प्रोफेशनल है, वह एक न्यूज चैनल का मार्केटिंग हेड था। वह एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद् हैं। सीबीआई ने कहा कि साउथ लॉबी के कुछ और लोग बेनकाब होने वाले हैं। हम पांचवां पूरक आरोपपत्र दाखिल करेंगे और सभी दस्तावेज जमा करेंगे। सीबीआई ने यह भी कहा कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को पूरक आरोप पत्रों की प्रतियां पहले ही मुहैया करा दी गई थीं। सात आरोपियों के संबंध में दस्तावेजों की जांच भी पूरी हो गई है।



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