AAP को शराब नीति मामले में आरोपी बनाने पर विचार, SC ने पूछा- सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस क्यों नहीं हुई शुरू

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे दिल्ली शराब नीति मामले में चल रही जांच में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शराब नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान यह बयान दिया। पीठ ने एएसजी राजू से पूछा कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बहस अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई है। 

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पीठ ने रविवार की सुनवाई के दौरान कहा कि यह कब शुरू होगा? आप किसी को अनंत काल तक नहीं रख सकते क्योंकि आप आश्वस्त नहीं हैं कि आप आरोपों पर कब बहस कर सकते हैं…आप उसे इस तरह पीछे नहीं रख सकते। इस पर, एएसजी राजू ने जांच एजेंसियों द्वारा मामले में आप को आरोपी बनाने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 72 को लागू करने के विचार के बारे में जवाब दिया। मैं एक और बयान देना चाहता हूं। मुझे इसे बनाने के निर्देश मिले हैं। एएसजी राजू ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और धारा 70 लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि परोक्ष दायित्व के संबंध में अतिरिक्त जांच की जा सके। 

हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने एएसजी राजू से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में आप के खिलाफ कोई नया अपराध होगा। सुनवाई कल दोपहर 2 बजे तक जारी रहे। दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही दिल्ली शराब नीति मामलों के सिलसिले में सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सलाखों के पीछे हैं। 



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