दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हो रही कुर्रता के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। नए साल पर कंझावला में अंजलि की हत्या के बाद आदर्श नगर में गर्लफ्रेंड से चाकूओं से हमले की वारदात के बाद ताजा मामला दिल्ली के पांडव नगर से सामने आया है। ईस्ट दिल्ली के इस इलाके में एक लड़की को जबरन कार में बिठाने की कोशिश करने की वारदात सामने आई है। इतना ही नहीं लड़की के इंकार करने के बाद आरोपी ने उसपर ‘तेजाब’ फेंकने की धमकी भी दी। घटना में लड़की घायल हो गई, जिसके बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गयी। दिल्ली पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दें, पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
मामले पर पुलिस का बयान
पांडव नगर के इस मामले पर बात करते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया, ’19 वर्षीय एक युवती ने रविवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। युवती का आरोप है कि यागवेंद्र यादव (27) नामक युवक ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उस पर तेजाब फेंक देगा। यादव की पांडव नगर में किराने की दुकान है।’ पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। उसने बताया कि शिकायकर्ता और आरोपी एक-दूसरे को जानते हैं। पुलिस के अनुसार, यादव ने रविवार को शिकायकर्ता से अपने साथ आने के लिए कहा था, लेकिन जब युवती ने इनकार कर दिया तो उसने धमकी दी कि उसके पास तेजाब है।
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दो सालों से लड़की को परेशान कर रहा था युवक
लड़की की और से दावा किया गया है कि आरोपी इससे पहले भी कई बार उसके साथ बदसलूकी कर चुका था। लड़की के परिजनों के मुताबिक, युवक उसे लगभग दो साल से परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं आरोपी ने लड़की के नाम से झूठा सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे बदनाम करने की भी कोशिश की। इस संदर्भ में पीड़िता पहले भी पुलिस को लिखित में शिकायत दे चुकी थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा 17 नवंबर 2022 को लड़की और उसकी माँ ने पांडव नगर थाने में दूसरी बार शिकायत दर्ज कराई थी। माँ के अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी उनकी बेटी पर दोस्ती करने का दबाब बना रहा है। कई बार एसिड अटैक की धमकी भी दे चुका है। उनकी बेटी की सहेलियों तक को धमका चुका है।
पुलिस ने मामले में जोड़ीं और धाराएं
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट द्वारा युवती का बयान दर्ज करने के बाद प्राथमिकी में धारा 354बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 354डी (पीछा करना) भी जोड़ दी गई।
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मामले पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त (पूर्व) को नोटिस जारी किया है। उन्होंने मामले में दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति, इस संबंध में की गई गिरफ्तारियों और युवती को मुहैया कराई गई सुरक्षा का विवरण मांगा है। आयोग ने इस मामले में छह जनवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है। मालीवाल ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, ‘अब तक अंजलि की दर्दनाक मौत पर देश बहस ही कर रहा है और दिल्ली के पांडव नगर इलाक़े में एक और दरिंदगी की खबर आ चुकी है। एक आदमी ने लड़की को अपनी गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश करी और जब लड़की ने विरोध किया तो उसे तेज़ाब से जलाने की धमकी दी। लड़की को चोटें भी आई हैं। कब तक ये चलेगा?’
अब तक अंजलि की दर्दनाक मौत पर देश बहस ही कर रहा है और दिल्ली के पांडव नगर इलाक़े में एक और दरिंदगी की खबर आ चुकी है। एक आदमी ने लड़की को अपनी गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश करी और जब लड़की ने विरोध किया तो उसे तेज़ाब से जलाने की धमकी दी। लड़की को चोटें भी आई हैं। कब तक ये चलेगा ?
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 4, 2023