
रीवा। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मूल विभाग भेजे जाने के आदेश को चैलेंज किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सरकार अपने कर्मचारी का तबादला कहीं भी कर सकती है। इससे सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉ सुरेन्द्र सिंह परिहार को राहत देने से इंकार कर दिया। सरकार की तरफ से पैरवी अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने की।
ज्ञात हो कि डॉ सुरेन्द्र सिंह परिहार का मूल विभाग शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। उन्हें प्रतिनियुक्ति पर अवधेश प्रताप सिंह विवि में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ किया गया था
सरकार ने 28 फरवरी 2022 को आदेश जारी कर डॉ सुरेन्द्र सिंह को मूल विभाग वापस भेज दिया। इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में शासन के आदेश को चैलेंज किया था। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब डॉ सुरेन्द्र सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद मूल विभाग वापस लौटना पड़ सकता है।