अनूपपुर। बिजुरी स्थित सोमना कॉलरी में 10-12 कबाड़ चोरों द्वारा घुसकर वहां तैनात शासकीय सेवकों के साथ मारपीट करने, बाइक को क्षतिग्रस्त करने और मोबाइल लूट के मामले में न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी ३२ वर्षीय चवन सिंह पिता बेल सिंह निवासी ग्राम डोंगरियाकला बिजुरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज है। फरियादी लोक सेवक है। आरोपी के द्वारा 18 मार्च को रात्रि डयूटी के समय सोमना कॉलरी अचानक 10-12 आदमी के साथ कबाड चोरी करने धुस आया था और फरियादी तथा सहकर्मी संजय तिवारी एवं रजनीश पांडेय के साथ मारपीट करने लगे। जिससे फरियादी तथा उसके सहकर्मी के हाथ पैर में चोटें आई साथ ही बाइक में भी तोड-फोड़ किया गया। यहंा तक कि आरोपी द्वारा रजनीश पांडेय का मोबाइल भी छीन लिया गया था। जिसकी शिकायत कोतमा थाना में दर्ज कराया गया था और पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया था। जिसमें आरोपी की जमानत याचिका पर अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसपर न्यायालय द्वारा याचिका को निरस्त कर दिया गया था।
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