मां-बेटे पर आरोप था कि उन्होंने अपने ही दामाद और उसकी मां के साथ मारपीट की थी। इसमें दामाद की मौत हो गई थी। पुलिस ने धारा 307, 302 के तहत मामला दर्ज किया था। धारा 307 के तहत 10 वर्ष की सजा और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि मामला आरोपी पक्ष के घर में आपसी लड़ाई का था। आरोपी अपनी पत्नी पर गैर मर्द के साथ संबंध होने का शक करता था। इसी को लेकर उनके बीच में झगड़ा चल रहा था।
दरअसल, उनके घर के पास में रहने वाले उनके परिजन दामाद और उसकी मां झगड़े को शांत कराने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान आरोपी और उसकी मां ने उन्हीं पर डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इसमें मां को गंभीर चोट आई थी और दामाद की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में करीब 2 साल के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय ने कठोर कारावास की सजा दी है। मामले में पूरी जानकारी विशेष लोक अभियोजक आरके खत्री ने दी है, जिन्होंने मामले में सरकार की तरफ से पैरवी की।