Rahul Gandhi Passport: 10 साल के लिए राहुल गांधी को क्यों चाहिए पासपोर्ट? स्वामी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख  लिया है। अदालत आज ही यानी 26 मई को दोपहर एक बजे के करीब इस मामले में अपना आदेश पारित करेगी। राहुल गांधी ने 10 साल के लिए एनओसी की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका का सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया है। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नई पासपोर्ट याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली की अदालत में जवाब दाखिल किया है। स्वामी ने कहा है कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। 

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स्वामी ने अपने आवेदन में कहा है कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी योग्यता से रहित है। स्वामी का तर्क है कि अदालत के पास न्याय और कानून से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों के व्यापक विश्लेषण के आधार पर अनुमति देने की शक्ति है, जिससे उन्हें आवेदक के मुकदमे का फैसला करने में अपने विवेक का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने कहा कि आवेदक के लिए पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और सालाना या इस न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर इसकी समीक्षा की जा सकती है।

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स्वामी ने कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय द्वारा उनकी नागरिकता को लेकर जारी नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 29 अप्रैल 2019 को मंत्रालय ने राहुल गांधी से उनकी नागरिकता के बारे में 15 दिन के अंदर तथ्यात्मक जानकारी मुहैया कराने को कहा था। लेकिन अभी तक उन्होंने इस संबंध में अपेक्षित एजेंसी को जवाब नहीं दिया है। 



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