OBC Reservation: हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंची योगी सरकार, 2 जनवरी को हो सकती है सुनवाई

स्टोरी शेयर करें


नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को झटका देते हुए कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने यूपी सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था। अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनी मसौदा चुनाव अधिसूचना को अमान्य करने के दो दिन बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की मांग की। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

इसे भी पढ़ें: योगी सरकार की ये राजनीतिक चूक या सोची-समझी रणनीति, OBC Reservation में कहानी जैसी दिख रही है, हकीकत उससे काफी अलग

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बिना होने वाले राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए हरी झंडी दे दी। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि या तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो या फिर 31 जनवरी तक रैपिड सर्वे कराया जाए और उसके बाद आरक्षण देकर चुनाव हो। 

 



स्टोरी शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Advertisements
%d bloggers like this: