महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित, पूरा मंत्रिमंडल और CM भी दायरे में आएंगे

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महाराष्ट्र विधानसभा ने बुधवार को महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया। विधेयक को सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया था। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने और सदन के सत्र से पहले प्रस्ताव लाने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी।

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विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच नहीं करेगा, जो आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित हैं।

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यह भी प्रावधान है कि ऐसी किसी भी जांच को गुप्त रखा जाएगा और यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने योग्य है, तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा या किसी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 



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